Supreme Court:cji चंद्रचूड़ की तबीयत खराब, आज सुनवाई नहीं करेंगे; भीमा कोरेगांव मामले के दो आरोपियों को जमानत – Supreme Court: Cji Chandrachud Unwell Manipur Video Case And Bail To Two Accused In Bhima Koregaon Case
सुप्रीम कोर्ट।
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सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2018 से जेल में बंद भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उसने गोंसाल्वेस और फरेरा को जमानत देने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें हिरासत में लिए हुए लगभग पांच साल बीत चुके हैं। ऐसे में यह जमानत के लिए जायज आधार है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस तथा न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने निर्देश दिया कि गोंजाल्विस तथा फरेरा महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें पुलिस के पास अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। कोर्ट ने कहा कि दोनों एक-एक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और मामले की जांच कर रहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को अपना पता बताएंगे।
दोनों कार्यकर्ता जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मामला पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद के एक कार्यक्रम से जुड़ा है। पुणे पुलिस का कहना है कि इसके लिए धन माओवादियों ने दिया था। कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण अगले दिन कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक में हिंसा भड़की थी।