Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, सीमा से ज्यादा पेड़ काटने का मामला – Supreme Court Impose Penalty On Mumbai Metro For Feeling Trees Beyond Permission In Aarey News Updates


सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरे जंगल में तय सीमा से ज्यादा पेड़ काटने पर लगाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दो हफ्ते के भीतर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का तय सीमा से ज्यादा पेड़ काटने के लिए पेड़ प्राधिकरण के पास जाना गलत था।
आईआईटी बॉम्बे के निदेशक को दिया निर्देश
कोर्ट ने कहा कि MMRCLको जुर्माने की राशि दो हफ्ते में जंगल के संरक्षक के पास जमा करानी होगी ताकि संरक्षक यह सुनिश्चित कर सके कि वनरोपण का काम ठीक से हो सके। कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर को कहा है कि वह एक टीम बनाए, जो इसकी निगरानी करे और तीन हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने आरे जंगल में 84 पेड़ काटने की मंजूरी दी थी। मेट्रो के लिए कार शेड के निर्माण के लिए यह मंजूरी दी गई थी।
बृंदा करात की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। बृंदा करात ने याचिका में मांग की थी कि दिल्ली दंगे के मामले में अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के भाषण को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बृंदा करात ने अपनी याचिका में भाजपा नेताओं पर कथित तौर पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है।