Pratyusha Banerjee:प्रत्युषा आत्महत्या मामले में राहुल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने आरोपमुक्ति अर्जी की खारिज – Mumbai Court Claims Harassment By Boyfriend Rahul Singh Made Balika Vadhu Pratyusha Banerjee Think Of Suicide


राहुल राज और प्रत्युषा बनर्जी
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
‘बालिका वधू’ की ‘आनंदी’ बनकर लोगों के दिलों में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी ने साल 2016 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन आज भी लोग उन्हें खूब याद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड से मिले धोखे की वजह से परेशान होकर खुदकुशी जैसा कदम उठाया था। प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या का मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। आज मुंबई कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि दिवंगत अभिनेत्री के बॉयफ्रेंड द्वारा किए गए उत्पीड़न ने उन्हें आत्महत्या के बारे में सोचने पर मजबूर किया।
राहुल राज सिंह ने आत्महत्या के बारे में सोचने पर किया मजबूर
दिवंगत अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह द्वारा किए गए उत्पीड़न ने उन्हें आत्महत्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। यह मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी राहुल राज सिंह की आरोपमुक्ति की अर्जी खारिज करते हुए कहा है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि राहुल द्वारा शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय उत्पीड़न और शोषण ने मृतक को डिप्रेशन में डाल दिया था। राहुल राज सिंह ने प्रत्युषा की तकलीफों को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे वह स्पष्ट रूप से अभिनेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में आते हैं।
राहुल राज सिंह के नहीं किया गया आरोपमुक्ति
न्यायाधीश समीर अंसारी ने 14 अगस्त को राहुल राज सिंह की आरोपमुक्ति अर्जी खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। अदालत में हुई सुनवाई का विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया। इसका मतलब साफ है प्रत्युषा बनर्जी के कथित बॉयफ्रेंड को कोर्ट ने इस मामले से क्लीन चिट देने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें, 2016 में 1 अप्रैल को, 24 वर्षीय अभिनेत्री ने कथित तौर पर मुंबई के गोरेगांव इलाके में अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
राहुल ने किया केस में झूठा फंसाए जाने का दावा
प्रत्युषा के आत्यहत्या करने के बाद उनकी मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर अभिनेता और इवेंट ऑर्गेनाइजर राहुल राज सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। डिस्चार्ज याचिका में, आरोपी ने दावा किया था कि उसकी छवि खराब करने के लिए उसे मामले में झूठा फंसाया गया था। आरोपी का कहना है कि वह और प्रत्युषा एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दिसंबर 2016 में शादी करने वाले थे।