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Supreme Court:टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से ईडी-सीबीआई की पूछताछ पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे – Supreme Court News Updates Tmc General Secretary Abhishek Banerjee Stay Calcutta High Court Order

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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें जांच एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का आदेश दिया गया था। हालांकि ये रोक अगली सुनवाई तक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभिषेक बनर्जी से  पूछताछ होनी है। 

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज वाली पीठ ने शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच एजेंसियों से अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्दीवाला की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। 

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