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Supreme Court:ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मामले में मुस्लिम पक्ष ने दायर की नई याचिका, 14 अप्रैल को होगी सुनवाई – Supreme Court News Updates Gyanvapi Kashi Vishwanath Dispute Muslim Side Plea Hearing Congress Manifesto

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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद में मुस्लिम पक्ष ने एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने अपील की है कि वजू के लिए वैकल्पिक जगह का इंतजाम किया जाए। याचिका में कहा गया है कि रमजान के चलते बड़ी संख्या में रोजेदार नमाज पढ़ने मस्जिद आ रहे हैं। ऐसे में वजू के लिए वैकल्पिक जगह का इंतजाम किया जाए, जहां रोजेदार वजू कर सकें। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 

बता दें कि बीते साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मस्जिद के वजूखाने से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग के आकार का ढांचा पाया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग है। जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अहम साक्ष्यों को संरक्षित और सुरक्षित करने की याचिका दी। जिस पर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर मस्जिद के वजूखाने वाली जगह को सील कर दिया गया। 

क्या होता है वजू करना?

इस्लाम धर्म में मान्यता है कि नमाज पढ़ने से पहले वजू करना जरूरी होता है। वजू के तहत इबादत से पहले शरीर के अलग-अलग हिस्सों को पानी से साफ किया जाता है। इसमें हाथ, पैर, मुंह, बांह आदि शामिल हैं। जिस जगह वजू किया जाता है, उसे वजूखाना कहा जाता है। वजूखाने में पानी से भरा एक छोटा तालाब होता है, जिसमें नमाजी वजू करते हैं। 



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