Spg:एसपीजी के नए नियम, पीएम की सुरक्षा में तैनात विशेष बल के प्रमुख होंगे एडीजी – Goverment Issues Fresh Rules For Special Protection Group Adg To Head Special Force That Guards Prime Minister
एसपीजी सुरक्षा
– फोटो : SPG Website
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प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा जूनियर अधिकारियों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा।
गृह मंत्रालय द्वारा ये मानक बृहस्पतिवार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (1988 का 34) के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी नियमों की एक नई श्रेणी के माध्यम से तय किए गए। अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एसपीजी में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा नवनियुक्त अधिकारियों के लिए भी वही नियम और शर्तें लागू होंगी जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं।
एसपीजी का दफ्तर नई दिल्ली में होगा
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले की तरह एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से कम के स्तर पर नहीं की जाएगी। हालांकि अभी तक एसपीजी का नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी करते थे और इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर पदोन्नत किया गया है। गौरतलब है कि, इस संदर्भ में कोई भी नियम या गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। नई अधिसूचना के अनुसार, एसपीजी के अन्य सदस्यों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा।