Rajya Sabha:cec व Ec की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए राज्यसभा में विधेयक होगा पेश, सरकार ने किया सूचीबद्ध – Govt Lists Bill In Rs To Regulate Appointment Of Cec, Ecs
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सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति, सेवा शर्तों व कार्यकाल को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को राज्यसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक चुनाव आयोग द्वारा व्यवसाय के लेनदेन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करने का भी प्रयास करता है। हालांकि, फिलहाल विधेयक के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है।
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी।