Rahul Gandhi:हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बताया उचित, जानें राहुल की सजा बरकरार रखते हुए क्या-क्या कहा – Gujrat High Court Judge Pronouncing Order At Least 10 Criminal Cases Pending Against Rahul Gandhi
गुजरात हाईकोर्ट
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गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है।
न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।
गौरतलब है, मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। अब हाईकोर्ट ने भी उन्हें झटका दे दिया है। इससे वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। हालांकि, वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।