Pocso:सहमति की उम्र में बदलाव के लिए विधि आयोग ने महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के साथ की बैठक, यह है वजह – Law Commission Holds Meeting With Women And Child Development For Change In Age Of Consent
पॉक्सो
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 22वें विधि आयोग ने शुक्रवार को बैठक आयोजित की। आयोग ने सहमति की उम्र में बदलाव करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों से जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी ने बैठक की अध्यक्षता की।
इस समस्या के कारण आयोजित हुई बैठक
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वर्षों से पॉक्सो सहित अन्य कानूनों में किशोर और किशोरियों के बीच सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों का निर्धारण करने में सहमति के कारण परेशानी होती है। पॉक्सो में 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा या फिर नाबालिग माना जाता है। इसी मामले में कुछ जानकारियां देने के लिए बैठक की गई थी।
हर तीन साल में आयोग का होता है गठन
पिछले साल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 साल की युवती से शादी करने वाले एक युवक को जमानत देते हुए कहा था कि पॉक्सो का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। पॉक्सो के तहत वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध के कारण किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता। बता दें, हर तीन साल में विधि आयोग का गठन किया जाता है, जो सरकार को कठिन मामलों में सलाह देता है।