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Parliament Pannel:’अग्निवीरों की भर्ती के लिए कानून लाने की जरूरत’,सिविल सेवा को लेकर भी समिति ने दिया सुझाव – Parliament Panel To Govt Explore Possibility Of Bringing Law To Govern Recruitment Of Agniveers

Parliament panel to govt Explore possibility of bringing law to govern recruitment of  Agniveers

संसद (सांकेतिक तस्वीर)।
– फोटो : ANI

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अग्निवीरों की भर्ती को लेकर एक संसदीय समिति ने सरकार को सुझाव दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को देश के सशस्त्र बलों में ‘अग्निवीरों’ की भर्ती को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाने की संभावना तलाशनी चाहिए। साथ ही संसदीय समिति ने अग्निवीरों के बीच किसी भी प्रकार के असंतोष को रोकने के लिए अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण या प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया है।

संसदीय समिति ने गुरुवार को संसद में ‘भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कामकाज की समीक्षा’ पर 131वीं रिपोर्ट पेश की। इसमें संसदीय पैनल ने कहा कि नौकरी पर चार साल की सेवा के बाद 75 प्रतिशत सैनिकों को उनकी सेवाओं से छुट्टी दे दी जाएगी और केवल 25 प्रतिशत को मौजूदा नियमों के अनुसार सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सवाल यह है कि बाकी 75 प्रतिशत का क्या होगा?

ऐसे में इन अग्निवीरों के बीच असंतोष को रोकने के लिए समिति का सुझाव है कि शेष अग्निवीरों को अन्य सरकारी नौकरियों में यथासंभव अधिकतम सीमा तक आरक्षण या वरीयता दी जा सकती है। जिससे प्रशिक्षित व्यक्तियों और बलों में सेवा के दौरान उनके कौशल का उपयोग किया जा सके।  समिति ने यह भी बताया है कि अग्निवीरों को पुलिस बल, संसद सुरक्षा सेवा और कोई अन्य लड़ाकू बल में वरीयता देना व्यावहारिक है। 






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