Ola Uber:चार एप आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स ने नहीं किया केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन, जानें आगे क्या होगा – App Based Taxi Services, Four Aggregator Firms Have Failed To Comply With Centre Govt Guidelines
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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ओला उबर समेत अन्य एप आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। वहीं इसको लेकर एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी दी कि महाराष्ट्र में ओला और उबर सहित चार एप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स केंद्र सरकार के मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 के कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं जिसके बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लाइसेंस जारी करने पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि मौजूदा समय में, सरकार इन ऑपरेटरों द्वारा उल्लंघन के मामले में प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती है लेकिन लाइसेंस से स्थिति को बदला जा सकता है। शीर्ष अदालत ने एप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स को छह मार्च तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह महाराष्ट्र में अपना परिचालन जारी रखना चाहते हैं तो लाइसेंस के लिए आवेदन करें।