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Mumbai Court:आरोपी को मौत के दो दिन बाद मिली अस्थायी जमानत; मुंबई बम धमाकों के दोषी को धनशोधन मामले में राहत – Mumbai Court Grants Temporary Bail To Accused Two Days After His Death


Court Order
– फोटो : Social Media
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नौ मई को आरोपी सुरेश पवार (62 वर्षीय) की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। इसके कुछ घंटों के बाद ही उसकी मौत हो गई। इसके दो दिन बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल एस गायके ने उन्हें अस्थायी जमानत दे दी। पवार 31 दिसंबर, 2021 से सलाखों के पीछे था। उसने चिकित्सा आधार पर छह महीने के लिए अस्थायी जमानत मांगी थी।