Mumbai:खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश रचने वाले दो लोगों को 5-5 साल की सजा, Nia कोर्ट का फैसला – Two Men Accused Of Conspiring To Revive Khalistan Movement Sentenced To Five Years In Jail News In Hindi
(खालिस्तान) सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराए गए दो आरोपियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान हरपाल सिंह उर्फ राजू और गुरजीत सिंह निज्जर ने एनआईए के मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल के समक्ष अपना दोष स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए क्योंकि वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।
एनआईए को सौंपी गई थी जांच
हरपाल की गिरफ्तारी के साथ महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 2 दिसंबर 2018 को पहली बार मामला दर्ज किया था। हालांकि, बाद में इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि हरपाल और गुरजीत ने दो अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ मिलकर अलग खालिस्तान राज्य बनाने के उद्देश्य से सिख उग्रवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश रची थी।