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Manipur Violence:मणिपुर Hc के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, मेइती समुदाय को St का दर्जा देने का मामला – Manipur Violence Bjp Mla Moves Supreme Court Against High Court Order On St Status For Meitei Community

Manipur violence BJP MLA moves Supreme Court against High Court order on ST status for Meitei community

Manipur violence (फाइल फोटो)
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे के संबंध में मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। 

मणिपुर विधानसभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति (एचएसी) के अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मेइती समुदाय एक जनजाति नहीं है और इसे कभी भी इस तरह से मान्यता नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने वाला आदेश पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि उच्च न्यायालय के।

27 मार्च को उच्च न्यायालय ने राज्य को अनुसूचित जनजातियों की सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील में कहा गया है कि आदेश पूरी तरह से अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपील में कहा गया है कि यह एक राजनीतिक समस्या थी जिसमें उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं थी और राजनीतिक विवादों को राजनीतिक रूप से हल किया जाना था। अपील में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।



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