Maharashtra:नवाब मलिक को बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट का चिकित्सा जमानत देने से इनकार – Bombay High Court Refused Medical Bail To Nationalist Congress Party Leader Nawab Malik
बॉम्बे हाइकोर्ट
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक को चिकित्सा जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें ‘विशेष चिकित्सा सहायता’ मिल रही है और उनके स्वास्थ्य अधिकार या जीवन अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया रहा है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि मलिक की मेडिकल रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता है कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके विपरीत रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व राज्य मंत्री को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने 13 जुलाई को चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करने वाली मलिक की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध कराया गया। अपने आदेश में हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य अधिकार को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी गई है। इसके आधार पर कोई भी जमानत ले सकता है। इसमें विचाराधीन कैदी या दोषी भी शामिल है।
न्यायिक हिरासत में है एनसीपी नेता
बता दें कि ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की कथित गतिविधियों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मलिक के वकील अमित देसाई ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य पिछले आठ महीनों से बिगड़ रहा था और वह क्रोनिक किडनी बीमारी से जूझ रहे हैं।