Karnataka:बेंगलुरु की अदालत ने खारिज की श्रीनिवास बीवी की ट्रांजिट जमानत याचिका, जानें पूरा मामला – Bengaluru Court Rejects Transit Bail Plea Of Iyc President Srinivas Bv
अंगकिता दत्ता, श्रीनिवास बीवी
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बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी की ट्रांजिट अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।श्रीनिवास पर असम की एक युवा कांग्रेस नेता अंगकिता दत्ता ने उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाया गया है। उन्हें दो मई को पूछताछ के लिए असम पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में श्रीनिवास ने ट्रांजिट जमानत का अनुरोध किया था, ताकि वह जमानत के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। न्यायाधीश के. एस. ज्योतिश्री ने बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई की और शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया।
दत्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील फणींद्र ने कहा कि आरोपी पहले ही इस मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन दावा किया है कि उसने इस याचिका में किसी अन्य अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है।