Gujarat: गिराई गई मस्जिद की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखें, गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश – Gujarat High Court Directs Authorities To Maintain Status Quo On Century-old Mosque Property Razed In Dahod
Gujarat High Court
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गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के दाहोद शहर में अधिकारियों पर उस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिस पर कुछ समय दिन पहले करीब 100 साल पुरानी मस्जिद को स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए गिरा दिया गया था।
जस्टिस एसवी पिंटो की अवकाश कालीन पीठ ने राज्य सरकार और दाहोद नगरपालिका को नोटिस जारी कर 8 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस दौरान याचिकाकर्ता नगीना मस्जिद ट्रस्ट की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि संपत्ति पर मालिका हक को लेकर कई बार अपनी बात रखने के बावजूद 20 मई को तड़के चार बजे मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जो 1926 से वहां मौजूद थी। मस्जिद को न सिर्फ असांविधानिक तरीके से गिराया गया, बल्कि इससे गुजरात नगरपालिका अधिनियम और वक्फ अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ है। ट्रस्ट ने मस्जिद और अन्य वक्फ संपत्तियों का पुनर्निर्माण कराने और अवैध तरीके से कार्रवाई करने के लिए मुआवजे की मांग भी की है।