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Dopt:’दो दिन से ज्यादा हिरासत में रहे Ias अधिकारी तो केंद्र से निलंबन की पुष्टि जरूरी नहीं’, सरकार का आदेश – No Confirmation Of Suspension Needed If Ias, Ips Officers Remain In Detention For Over 48 Hours Centre

No confirmation of suspension needed if IAS, IPS officers remain in detention for over 48 hours Centre

कार्मिक मंत्रालय
– फोटो : एजेंसी (फाइल)

विस्तार

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) या भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) का कोई अधिकारी 48 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रहता है, तो केंद्र सरकार से निलंबन की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने मंगलवार को यह स्पष्टीकरण दिया है। 

सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण तब सामने आया है, जब उसे अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के प्रावधानों के तहत निलंबन के मुद्दे और पुष्टि से जुड़े कई सवाल मिले हैं। तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं- आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस।

मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, सेवा का एक सदस्य चाहे आपराधिक आरोप में या अन्य में 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए आधिकारिक हिरासत में रखा गया हो, इस नियम के तहत संबंधित सरकार द्वारा निलंबित माना जाएगा। 





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