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Delhi Hc:राज ठाकरे को राहत, हेट स्पीच मामले में समन खारिज, कोर्ट ने कहा- धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक नहीं – Delhi Hc Says Religious Sentiments Can Not be So Fragile, Quashes Hate Speech Summons Against Raj Thackeray

Delhi HC says Religious sentiments can not be so fragile, quashes hate speech summons against Raj Thackeray

दिल्ली हाईकोर्ट।
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे को राहत मिली। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को बोकारो की एक अदालत द्वारा कथित अभद्र भाषा (Hate Speech) के मामले में जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आस्था और धर्म का पालन करना अधिक लचीला है और इसे किसी व्यक्ति के विचारों से आहत या उकसाया नहीं जा सकता है। अदालत ने यह आदेश 13 मार्च को दिया था, जिसे गुरुवार को जारी किया गया।

हाईकोर्ट ने बोकारो अदालत द्वारा जारी समन को किया रद्द

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि भारत की एकता इसके विभिन्न धर्मों, आस्थाओं और भाषाओं के “सह-अस्तित्व” में निहित है और वह धर्म और आस्था, जो सदियों से जीवित है और रहेगी, मनुष्य की तरह नाजुक नहीं हैं। एक अलग आदेश में न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, दंगा और अभद्र भाषा के कथित अपराधों के लिए ठाकरे को धनबाद की एक अदालत द्वारा जारी किए गए समन को भी रद्द कर दिया।

आपराधिक शिकायत खारिज करने से इनकार

हाईकोर्ट ने कहा कि बोकारो अदालत द्वारा 2008 में पारित समन आदेश केंद्र या झारखंड सरकार की पूर्व मंजूरी की कमी के कारण बरकरार नहीं रखा जा सकता है। लेकिन IPC की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना आदि) और 153B (आरोप, राष्ट्रीय-एकीकरण के प्रतिकूल दावे) के तहत कथित अपराधों के लिए ठाकरे के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया।



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