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Bci:बार काउंसिल ने की केरल हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी की निंदा; कानूनी शिक्षा के नियमन पर कही थी यह बात – Bar Council Condemns Remarks Of Kerala High Court Judge On Regulation Of Legal Education

Bar Council condemns remarks of Kerala high court judge on regulation of legal education

केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद मुस्ताक के बयानों की बीसीआई ने की निंदा।
– फोटो : social media

विस्तार

केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद मुस्ताक ने हाल ही में बीसीआई द्वारा कानूनी शिक्षा के नियमन के बारे में टिप्पणी की थी। इस पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने रविवार को एक विज्ञप्ति जारी कर न्यायाधीश के बयानों की निंदा। साथ ही कहा कि न्यायाधीश मुस्ताक को टिप्पणी करने से पहले उचित होमवर्क कर लेना चाहिए था।

यह है मामला

दरअसल, न्यायाधीश मोहम्मद मुस्ताक ने हाल ही में कहा था कि कानूनी शिक्षा में सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बार काउंसिल के सदस्य कानूनी शिक्षा को निर्धारित करते हैं। साथ ही, ये देश में एलएलबी कोर्स के लिए पाठ्यक्रम तय करते हैं। उन्होंने कहा था कि बार काउंसिल में ज्यादातर मुकदमेबाजी करने वाले वकील होते हैं और उनका ज्ञान ज्यादातर कानून के मुकदमेबाजी पक्ष तक ही सीमित होता है। यह बार काउंसिल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में भी दिखाई देता है।

दावों का बीसीआई ने किया खंडन

वहीं, बीसीआई ने इन बयानों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को कुछ स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा गुमराह किया गया है। उन्हें उचित जानकारी के बिना किसी भी संगठन के खिलाफ टिप्पणी करने की स्वतंत्रता नहीं है।





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