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Assam:अंगकिता मामले में नहीं मिली युवा कांग्रेस अध्यक्ष को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका – Angkita Dutta Case Gauhati High Court Rejects Srinivas Bv Bail Plea In Harassment Case News In Hindi

Angkita Dutta Case Gauhati High Court Rejects Srinivas Bv Bail Plea in Harassment Case News in Hindi

अंगकिता दत्ता, श्रीनिवास बीवी
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अंगकिता दत्ता मामले में घिरे भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। बता दें कि श्रीनिवास बीवी की अग्रिम जमानत याचिका गौहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। श्रीनिवास बीवी पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व असम युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंगकिता दत्ता का कथित तौर पर उत्पीड़न किया। जिसके बाद अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास बीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 

क्या हैं श्रीनिवास बीवी पर आरोप

असम की पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंगकिता दत्ता को बीती 22 अप्रैल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद अंगकिता दत्ता ने असम के दिसपुर पुलिस स्टेशन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि श्रीनिवास बीवी द्वारा लगातार पीड़िता का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था। आरोपी द्वारा पीड़िता पर छींटाकशी और धमकी भी दी जा रही थी। पीड़िता का कहना है कि कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद पीड़िता अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवासी बीवी के खिलाफ केस दर्ज कराया। 

पीड़िता के वकील ने किया जमानत का विरोध

श्रीनिवास बीवी की तरफ से कोर्ट में  पेश हुए वरिष्ठ वकील केएन चौधरी का कहना है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की छवि को खराब करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास बीवी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील का कहना है कि श्रीनिवास बीवी ने बेंगलुरु की कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन वहां से भी वह खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पर एक महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप है और ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं मिल सकता। 



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