Asian Games:बजरंग-विनेश को ट्रायल में छूट देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने Wfi से मांगा जवाब, कल होगी सुनवाई – Delhi Hc Seeks Response From Wfi On Antim Panghal-sujeet Plea Over Exemption To Bajrang-vinesh For Asian Games
अंतिम पंघाल (बाएं) बजरंग और विनेश (दाएं)
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
एशियाई खेलों के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट देने के मामले में लगातार विवाद बढ़ रहा है। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल की मांग की थी। इसके साथ ही बजरंग और विनेश को छूट देने को गलत बताया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ से त्वरित जवाब मांगा है और पूरे मामले में विस्तार से सुनवाई के लिए शुक्रवार (21 जुलाई) का दिन तय किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने का आधार बताने को कहा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फोगट और पुनिया को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन अंटीम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुश्ती संघ को गुरुवार के दिन ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
न्यायाधीश ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, “अगर यह (चयन का आधार) उचित, निष्पक्ष और उचित है, तो यह मामले का अंत है।” अदालत ने कुश्ती संघ के वकील से यह बताने को कहा कि फोगाट और पुनिया के अच्छे खिलाड़ी होने के अलावा चयन का आधार क्या था। फोगट (53 किग्रा) और पुनिया (65 किग्रा) को मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दे दिया, जबकि अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी।
पंघाल और कलकल ने छूट को चुनौती दी और एशियाई खेलों के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की। अधिवक्ता हृषिकेश बरुआ और अक्षय कुमार ने याचिका दायर की। इसमें मांग की गई है कि दो श्रेणियों (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संबंध में आईओए तदर्थ समिति के निर्देश को रद्द कर दिया जाए और फोगट और पुनिया को दी गई छूट को रद्द कर दिया जाए।