Kerala Hc:’किसी भी धर्म में अविवाहित को पिता से उचित विवाह खर्च पाने का अधिकार’, केरल हाईकोर्ट ने की टिप्पणी – Kerala Hc Comments On Right Of Unmarried Daughter To Receive Marriage Expenses From Father
केरल हाईकोर्ट
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केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि प्रत्येक अविवाहित बेटी को अपने पिता से उचित विवाह खर्च प्राप्त करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसा हर धर्म के लिए है। जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और पी.जी. अजीतकुमार परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहे थे।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को इस सवाल कि क्या एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या उससे होने वाले मुनाफे से शादी का खर्च लेने का अधिकार है? पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि यह हर अविवाहित बेटी का अधिकार है, कि वह पिता से उचित कानूनी खर्च ले, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। किसी के धर्म के आधार पर इस तरह के अधिकार का दावा करने से भेदभावपूर्ण बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। अविवाहित बेटी का अपने पिता से शादी का खर्च लेने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।