Parliament News:लोकसभा में तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक पारित, मध्यस्थता विधेयक को भी मिली मंजूरी – Parliament News Updates: Ls Passes Amendment Bill To Decriminalise Offences In Coastal Aquaculture Business
संसद (सांकेतिक तस्वीर)।
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लोकसभा ने सोमवार को ‘तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023′ को अपनी मंजूरी दी। इसमें तटीय जल कृषि कानून के दायरे का विस्तार करने, कारावास के प्रावधानों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों से समझौता किए बिना नियामक अनुपालन शर्तों को आसान करने का प्रावधान किया गया है। सदन में इस विधेयक पर चर्चा और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी गई।
चर्चा का जवाब देते हुए रूपाला ने कहा कि स्थायी समिति ने इस विधेयक पर गहन चर्चा की, बहुत सारे लोगों से बात की और 56 संशोधनों का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा सुझाए गए 56 संशोधनों में से 45 को स्वीकार कर लिया गया। मंत्री के अनुसार, आजादी से लेकर 2014 तक 3,680 करोड़ रुपये का खर्च मछुआरों पर किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसके लिए अलग विभाग बनाया गया और योजनाएं शुरू की गईं जिन पर कुल 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये जा रहे हैं। पिछले नौ वर्षों के दौरान देश में झींगा उत्पादन 2013-14 में 3.22 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 11.84 लाख टन हो गया है।
रूपाला ने कहा कि विधेयक को पारित कर यह संदेश दिया जाए कि करोड़ो मछुआरों के साथ पूरी संसद खड़ी है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी ने कहा कि इस विधेयक से तटीय राज्यों को बहुत फायदा होगा। भाजपा के ही राजेशभाई चूडास्मा, मनोज तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। मंत्री ने यह विधेयक पांच अप्रैल, 2023 को लोकसभा में पेश किया था जिसके बाद इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।