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Sc:बिलकिस बानो की वकील ने किया दावा, दोषी मुस्लिमों का शिकार करने और उन्हें मारने की मंशा से थे प्रेरित – Supreme Court Told Bilkis Bano Case Convicts Driven By Blood Thirsty approach To Hunt And Kill Muslims

Supreme Court told Bilkis Bano case convicts driven by blood thirsty approach to hunt and kill Muslims

सुप्रीम कोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला

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सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषियों ने मुसलमानों को शिकार बनाने और उन्हें मारने की मंशा के साथ उनका पीछा किया था। सभी 11 दोषियों को पिछले साल दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस शुरू करते हुए बिलकिस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि जब वह गर्भवती थीं तो उनके साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके पहले बच्चे को पत्थर से कुचलकर मार डाला गया था।

शोभा गुप्ता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ को बताया कि वह गुहार लगाती रही कि वह उनकी बहन की तरह है क्योंकि वह उन सभी को जानती थी। वे आसपास के इलाके से थे…यह अचानक हुई घटना नहीं थी। दोषी मुसलमानों को शिकार बनाने और उन्हें मारने के लिए ‘खून के प्यासे’ की भावना से बिलकिस का पीछा कर रहे थे। उन्होंने नारे लगाए थे- ये मुसलमान हैं, इन्हें मार डालो। उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया था कि उनके द्वारा किया गया अपराध दुर्लभ, असामान्य और सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित था

वकील ने अदालत को बताया कि दोषियों को सजा में छूट के बाद 15 अगस्त, 2022 को रिहा कर दिया गया था और बिलकिस को इसके बारे में तब पता चला जब जेल के बाहर उनके आते ही जश्न मनाया गया।दोषियों को दी गई छूट का विरोध करते हुए गुप्ता ने कहा कि सीबीआई ने दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध करते हुए कहा था कि इससे बड़े पैमाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा क्योंकि अपराध इस तरह का है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता है।






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