Clinical Establishment Act:’जल्द लागू करें क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट’; केंद्र ने दिल्ली सरकार को दी सलाह – Center Asks Delhi Government To Implement Clinical Establishment Act Soon
पीएम मोदी, सीएम केजरीवाल
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दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों को नियमों के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी संख्या में नैदानिक प्रतिष्ठान अभी भी नियमों से बाहर हैं। लैब, पैथोलॉजी, इमेजिंग सेंटर, क्लीनिक, फैमिली फिजिशियन और आयुष अस्पताल अनियमित हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थान आसानी से कानूनी कार्रवाई में बच सकते हैं। मरीजों के हितों का हवाला देते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को पत्र लिख क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की सलाह दी है। इस पत्र पर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
मंत्रालय की संयुक्त सचिव आराधना पटनायक ने अपने पत्र में लिखा है कि मार्च 2012 में केंद्र सरकार ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को लागू किया लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए इस पर विचार नहीं किया कि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953 लागू है जो चिकित्सा संस्थानों की निगरानी करता है।
दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव डॉ. एस बी दीपक कुमार को लिखे पत्र में संयुक्त सचिव ने कहा है कि दिल्ली सरकार का यह नियम केवल एलोपैथी के अस्पताल और नर्सिंग होम को लेकर हस्तक्षेप कर सकता है। दिल्ली में ऐसे सैंकड़ों जांच केंद्र, लैब, क्लीनिक और आयुष केंद्र हैं जो सरकारी हस्तक्षेप से बाहर हैं। इसलिए दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को अपनाना चाहिए।