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Sc:भड़काऊ भाषण मामले में हाईकोर्ट ने दिया केस दर्ज का निर्देश, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुवेंदु अधिकारी – Suvendu Adhikari Moves Supreme Court Challenging High Court Direction For Registration Of Fir Against Him

Suvendu Adhikari moves Supreme Court challenging High Court direction for registration of FIR against him

BJP MLA Suvendu Adhikari
– फोटो : एएनआई

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भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह भड़काऊ टिप्पणी मामले में शीर्ष अदालत में पहुंचे हैं। बंगाल के हाल के पंचायत चुनाव के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

इस दिन होगी याचिक सूचीबद्ध

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका 4 अगस्त को सूचीबद्ध करने की बात कही है।

यह है मामला

गौरतलब है, पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में तगड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि कलकत्ता पुलिस अब से किसी भी वैध मामले में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस के पास सही जानकारी है तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सुवेंदु अधिकारी को पिछले दिसंबर से पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा एफआईआर से संरक्षण दी गई थी।






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