लोकसभा सचिवालय ने ख़त्म की राहुल गांधी की संसद सदस्यता, मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद कमिटी ने लिया एक्शन
राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी।
लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी है। इस संबंध में सचिवालय ने एक पत्र भी जारी किया है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गाँधी को 2 साल की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि, अगर किसी जन प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन राहुल ने ऊपरी अदालत में किसी भी प्रकार की कोई याचिका नहीं डाली हैं। इसी सम्बन्ध में सचिवालय ने राहुल की सदस्य्ता रद्द कर दी हैं।
वह वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। राहुल करीब 8 लाख वोटों से जीते थे।