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Mact का आदेश:महिला और दो बच्चों को दिया जाए डेढ़ करोड़ का मुआवजा; सड़क हादसे में हुई थी पति की मौत – Maharashtra Updates Tribunal Directs Compenesation Of Rs 1.49 Cr To Wife And Children Of Road Accident Victim

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ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने आदेश दिया है कि मई 2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार और निजी बस की दुर्घटना में उसके पति की मौत के बाद महिला और उसके दो बच्चों को 1.49 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। एमएसीटी के सदस्य वली मोहम्मद ने नीता टूर्स एंड ट्रैवल्स और बीमाकर्ता द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दो महीने के भीतर याचिका दायर करने की तारीख से प्रति वर्ष सात फीसदी के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने का निर्देश दिया।

 

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