Asian Games:विनेश-बजरंग को ट्रायल से छूट के मामले पर हाईकोर्ट का फैसला कल, अंतिम-सुजीत ने याचिका दायर की थी – Asian Games 2023: High Court’s Decision On Vinesh Phogat Bajrang Punia Exemption From Trial, Antim-sujit Filed
बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से दी गई छूट की चुनौती याचिका पर फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने विनेश और बजरंग को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि अदालत का प्रयास यह पता लगाना नहीं है कि कौन बेहतर है। प्रयास यह देखना है कि प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं।
फोगाट (53 किग्रा) और पूनिया (65 किग्रा) को मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति द्वारा एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया, जबकि अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी। पंघाल और कलकल ने छूट को चुनौती दी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की। अधिवक्ता ऋषिकेश बरुआ द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि दो श्रेणियों (पुरुषों) की फ्री स्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संबंध में आईओए तदर्थ समिति द्वारा जारी निर्देश को रद्द किया जाए और फोगट और पूनिया को दी गई छूट रद्द की जाए।
बरुआ ने कई आधारों पर फैसले की आलोचना की जिसमें यह भी शामिल है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की आम सभा ने अगस्त 2022 में खिलाड़ियों को छूट देने के प्रावधान को वापस ले लिया था। हालांकि, डब्ल्यूएफआई के मामलों को चलाने वाले तदर्थ पैनल के वकील ने कहा कि ऐसा निर्णय फाइलों में नहीं है और अदालत ने उनसे अपने रुख के समर्थन में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। बृहस्पतिवार को, अदालत ने डब्ल्यूएफआई के मामलों को चलाने वाले तदर्थ पैनल से फोगट और पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने के कारणों को बताने के लिए कहा था।