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Meghalaya:कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए Cisf की 10 कंपनियां तैनात करे गृह मंत्रालय, हाईकोर्ट का आदेश – Hc To Mha Deploy 10 Companies Of Capfs To Check Illegal Coal Transportation In Meghalaya

HC to MHA Deploy 10 companies of CAPFs to check illegal coal transportation in Meghalaya

मेघालय हाईकोर्ट।
– फोटो : social media

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कोयले के अवैध खनन और उससे जुड़े परिवहन को लेकर मेघालय उच्च न्यायालय ने चिंता जताई है। मेघालय हाईकोर्ट ने केंद्र के गृह मंत्रालय  को कोयले के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की दस कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने बुधवार को इस मामले की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर निगरानी रखने और राज्य में अवैध रूप से खनन किए गए कोयले के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सीआईएसएफ की कंपनियों को तैनात किया जाए। गृह सचिव के माध्यम से गृह मंत्रालय को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 10 कंपनियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले में गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सचिव के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। 



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