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Sc:सदन में विपक्ष का नेता होना चाहिए, सपा नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी – Supreme Court Said That House Must Have Leader Of Opposition

Supreme Court said that House must have leader of opposition

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– फोटो : सोशल मीडिया

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सदन में विपक्ष का नेता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कार्यालय की ओर से अधिवक्ता एमएस ढींगरा द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद पीठ की यह टिप्पणी आई। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई एक मई के लिए स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, एक सदन में विपक्ष का नेता होना चाहिए। समाजवादी पार्टी (सपा) एमएलसी लाल बिहारी यादव ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें विपक्ष के नेता के रूप में उनकी मान्यता वापस लेने को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को यादव की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति के कार्यालय को एक नोटिस जारी किया था, जिसकी 7 जुलाई 2022 की अधिसूचना ने याचिकाकर्ता की विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता वापस ले ली थी।

यादव ने प्रस्तुत किया था कि प्रतिपक्षी सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमें यह देखना है कि क्या कानून के तहत कोई प्रतिबंध प्रदान किया गया है कि विपक्ष का नेता वही होगा जिसके पास निश्चित संख्या में सीटें होंगी। 100 सदस्यीय सदन में 90 निर्वाचित और 10 मनोनीत होते हैं। सदन के अध्यक्ष के कार्यालय की अधिसूचना में कहा गया है कि एलओपी उस पार्टी से होगा जो सदन की कुल ताकत का कम से कम 10 प्रतिशत हासिल करती है। यादव ने अपनी दलीलों में कहा है कि सपा को विपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए क्योंकि उसके नौ सदस्य हैं जो 90 निर्वाचित सदस्यों का 10 प्रतिशत है। सरकार ने उनके तर्क का विरोध करते हुए कहा कि यह कुल संख्या का 10 प्रतिशत होना चाहिए, और कम से कम 10 सदस्यों वाली पार्टी पद पाने के लिए पात्र है।



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