Ncpcr:एनसीपीसीआर ने बाल कलाकारों के संरक्षण के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश, सोशल मीडिया और ओटीटी भी जद में – Ncpcr Finalises Guidelines For Child Artistes In Entertainment Industry, Covers Social Media, Ott Platforms
डांस करतीं बालिकाएं
– फोटो : अमर उजाला
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुरुवार को मनोरंजन उद्योग में बाल कलाकारों के हित में नए दिशानिर्देश जारी किए। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई इंस्टाग्राम रील, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेट बच्चों के मानसिक या शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है, तो उसके लिए तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते हुए पहली बार सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को कवर करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि पिछले साल जारी मसौदा दिशानिर्देशों में इस मामले में हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे। अब, इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और अपलोड किया गया है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बच्चे के ऑडियो-विजुअल मीडिया प्रोडक्शन या किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने से पहले निर्माता को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता होगी। कानूनगो ने कहा कि चिप्स, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ और अन्य स्नैक्स और पेय सहित जंक फूड का विज्ञापन बच्चों के लिए एक कार्यक्रम के दौरान या विशेष रूप से बच्चों के लिए बने चैनल पर नहीं किया जाना चाहिए।