पाकिस्तान:संसद की अवमानना के लिए 6 महीने तक की जेल, 10 लाख का जुर्माना; नेशनल असेंबली ने पारित किया विधेयक – Paks Na Passes Bill Recommending Up To 6 Months Jail, Rs 1 M Fine For Contempt Of Parliament
पाकिस्तान नेशनल असेंबली (सांकेतिक तस्वीर)।
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पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसमें संसद का अपमान के दोषी लोगों के लिए छह महीने तक की कैद या 10 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों की सिफारिश की गई है। ‘मजलिस-ए-शूरा (संसद) की अवमानना विधेयक’ प्रक्रिया और विशेषाधिकार नियमों पर स्थायी समिति के अध्यक्ष राणा मुहम्मद कैम नून ने पेश किया।
इसमें प्रावधान है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर या सीनेट के अध्यक्ष ऐसे मामलों को एक विशेष अवमानना समिति को यह निर्धारित करने के लिए भेज सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति पर अवमानना का आरोप लगाया जाना चाहिए। अधिनियम के लागू होने के 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष संसद के दो सदनों से समान प्रतिनिधित्व के साथ चौबीस सदस्यों से मिलकर एक अवमानना समिति की स्थापना करेगा।
चौदह सदस्यों को सदन के नेता द्वारा नामित किया जाएगा, जबकि 10 सदस्यों को विपक्ष के नेता द्वारा नामित किया जाएगा। नेशनल असेंबली सचिवालय के सचिव अवमानना समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे, और निर्णय बहुमत से किए जाएंगे। समिति की सिफारिशों पर, एक सदन के पास अधिनियम के तहत निर्धारित दंड लगाने की शक्ति होगी।