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दिल्ली पर हक की लड़ाई :जस्टिस अशोक भूषण का वो कौन सा फैसला है, जिससे Cji असहमत, जानें 2018 में क्या हुआ था? – Supreme Court On Delhi Rights What Was Decision Of Justice Ashok Bhushan, With Which Cji Disagrees, Know About
सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला
– फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का हक दिल्ली सरकार को दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार को ही प्रशासनिक सेवाओं का अधिकार दिया जाना चाहिए।
पीठ ने इसी साल 18 जनवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सुना। पीठ में जस्टिस एम आर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और पी एस नरसिम्हा शामिल हैं।