Sc:यूट्यूबर मनीष कश्यप को Sc की फटकार, Nsa पर राहत और जमानत के लिए हाईकोर्ट जाइए – Supreme Court Directs Manish Kashyap To Move Concerned High Court With His Plea Supreme Court News&update
मनीष कश्यप
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यूटयूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर मनीष को राहत नहीं दी है। इसके साथ ही एफआईआर को एकसाथ कराने की याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
गौरतलब है, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमले के आरोप वाले फर्जी वीडियो कथित रूप से जारी करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया है। कश्यप इस समय तमिलनाडु की मदुरै जेल में बंद है। उसके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं जिनमें तीन बिहार में दर्ज हुई हैं।
प्राथमिकियों को मिलाने की याचिका खारिज
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने कश्यप की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कश्यप को रासुका लगाए जाने के फैसले को किसी उचित न्यायिक मंच पर चुनौती देने की स्वतंत्रता दी। वहीं, उसके खिलाफ सभी 19 प्राथमिकियों को एक साथ करने और उन्हें बिहार हस्तांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।