Gujarat:हाईकोर्ट से Iaf के अधिकारियों को मिली राहत, 28 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा निलंबित, दी जमानत – Gujarat High Court Suspends Life Sentence Of Two Former, One Serving Iaf Personnel In Custodial Death Case
गुजरात हाईकोर्ट (फाइल फोटो)।
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गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 28 साल पुराने हिरासत में मौत के मामले में एक विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए दो सेवानिवृत्त और एक सेवारत भारतीय वायुसेना अधिकारियों की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया।
न्यायमूर्ति एसएच वोरा और न्यायमूर्ति एसवी पिंटो की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर अनूप सूद, सेवानिवृत्त सार्जेंट अनिल केएन और सेवारत सार्जेंट महेंद्र सिंह शेरावत की आजीवन कारावास की सजा को उनकी अपील के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया। चूंकि आरोपी पिछले साल दोषी ठहराए जाने के बाद सलाखों के पीछे हैं, इसलिए पीठ ने उन्हें इस शर्त पर जमानत भी दी कि वे देश छोड़कर नहीं जाएंगे और दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे।
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल मई में तीनों को दोषी ठहराया था और 1995 में गुजरात के जामनगर वायुसेना स्टेशन में हुई हिरासत में मौत के एक मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।