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Supreme Court:स्वाति मालीवाल मामले में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- जल्द फैसला करे हाईकोर्ट – Supreme Court Decline To Interfare Delhi High Court Stay On Dcw Chief Swati Maliwal Case News And Updates

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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्वाति मालीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2023 के अपने फैसले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तएक्षेप से इंकार कर दिया है और ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक जारी रखी है। 

क्या है मामला

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बरखा सिंह ने आरोप लगाया था कि स्वाति मालीवाल ने आयोग में विभिन्न पदों पर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की भर्ती की है। आरोप है कि स्वाति मालीवाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया। 

इसके खिलाफ स्वाति मालीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मालीवाल को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर स्टे लगा दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। हाईकोर्ट 26 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा, तब तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक रहेगी। 



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