Supreme Court:शादी खत्म करने के लिए सीधे शीर्ष अदालत नहीं आ सकती पार्टियां, कोर्ट बोला- तलाक विवेक का विषय – Supreme Court Says Parties Cannot Directly Approach Top Court To End The Marriage News And Updates
सुप्रीम कोर्ट
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संविधान पीठ ने कहा कि शादी खत्म करने के लिए कोई भी पक्ष अनुच्छेद-32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकता।
शीर्ष अदालत के एक फैसले का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि उसमें ठीक ही कहा गया है कि अगर कोई पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट आता है तो उसकी याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। विधायिका और अदालतें वैवाहिक मुकदमों को विशेष श्रेणी के रूप में देखती हैं। परिवार और वैवाहिक मामलों से निपटने वाले विधानों में अंतर्निहित सार्वजनिक नीति आपसी समझौते को प्रोत्साहित करने के लिए है।
पीठ ने कहा है कि तलाक के लिए निचली अदालत की जो प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा। अगर निचली अदालत के किसी आदेश के चलते समस्या आ रही हो, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि मामले को लंबा खींचने की बजाए तलाक का आदेश दे देना सही है, तभी वह ऐसा आदेश देगा।