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Bhushan Kumar:भूषण कुमार के खिलाफ Fir पर हाईकोर्ट ने कहा- पीड़िता की सहमति से रद्द नहीं हो सकता रेप केस – Hc On Fir Against Bhushan Kumar Said Rape Case Cannot Be Quashed Just Because Victim Agrees For It
भूषण कुमार
– फोटो : सोशल मीडिया
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी को रद्द करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि रेप के मामले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़िता ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दी है। दरअसल, भूषण ने इस आधार पर एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की थी कि पीड़िता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और उसे रद्द करने की सहमति दे दी है। जस्टिस ए एस गडकरी और पी डी नाइक की खंडपीठ ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता ने अपनी सहमति दे दी है, एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।