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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव:नामांकन की तारीख नहीं बढ़ेगी, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – West Bengal Panchayat Election Nomination Date Will Not Extend Calcutta High Court Decision

West Bengal Panchayat Election Nomination date will not extend Calcutta High Court decision

कलकत्ता हाईकोर्ट
– फोटो : Social Media

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए।

अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है। पहली याचिका धारा 42 और 43 के तहत अधिसूचना जारी करने से चुनाव प्रक्रिया को अलग कर रही थी और दूसरी याचिका नामांकन की तारीख बदलने की मांग पर थी, जिस पर कोर्ट का कहना था कि तारीख बदलने का फैसला करने का कोर्ट का कोई हक नहीं है। चुनाव आयोग ही तारीख बदल सकता है। 

इससे पहले पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हाईकोर्ट से कहा था कि वह पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 16 जून कर सकता है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और केंद्रीय बलों की तैनाती की तारीख बढ़ाने को लेकर विपक्षी नेताओं ने जनहित याचिका लगाई थी।





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